(i) बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना। |
(ii) संसद का अधिवेशन बलाना। |
(iii) किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना। |
(iv) मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति। |
(v) राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना। |
(vi) किसी विधेयक को रोककर रखना। |
(vii) किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना। |
(viii) किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। |
A) i, ii, iv, vii
B) ii, v, vi, viii
C) i, ii, vi, viii
D) i, v vii, viii
E) (e) i, vi, vii, viii
Correct Answer: D
Solution :
व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है, जिसका उपयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर करता है। अतः किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में वापस भेजना और किसी विधेयक को रोककर रखना राष्ट्रपति की स्व-विवेकी शक्ति है। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना और अनुच्छेद 74(1) के अंतर्गत किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना जैसे विषय पर भी राष्ट्रपति स्व-विवेक शक्ति का प्रयोग करता है।You need to login to perform this action.
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