1. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त हैं परन्तु मिलने वाले वेतन में असमानता है। |
2. मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है, जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। |
3. मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। |
4. चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से पांच वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले हो होता है। |
A) इनमें से कौन-कौन से कथन सही हैं? 1 और 2
B) 2 और 3
C) 1 और 4
D) 2 और 4
Correct Answer: B
Solution :
व्याख्या-मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार, वेतन, भत्ते आदि समान हैं और उन्हें वही वेतन मिलता है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष तक या अधिकतम 65 वर्ष तक बने रहते हैं (जो भी पहले हो) और उन्हें उसी रीति से हटाया जा सकता है, जो संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए प्रावधानों का वर्णन किया गया है।You need to login to perform this action.
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