1. परिषद के 314 सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। |
2. परिषद 314 निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। |
3. यदि परिषद बहुमत से प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव पारित करती है, तो कलेक्टर कार्यवाही करेगा। |
4. सामान्य मतदाताओं द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। |
5. सामान्य मतदाताओं द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। |
6. पूरे कार्यकाल में केवल एक बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। |
7. पूरे कार्यकाल में दो बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। |
A) 1, 3, 5
B) 2, 4, 6
C) 1, 5, 7
D) 2, 4, 7
Correct Answer: D
Solution :
व्याख्या-छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-47 के अंतर्गत नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में वर्णन किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार निम्न प्रावधान किये गए हैः1. सामान्य मतदाताओं द्वारा जिन्होंने प्रत्यावर्तन में भाग लिया है, उनकी आधी से अधिक की संख्या ने प्रत्यावर्तन के पक्ष में मत दिया है तो अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है [47(1)] |
2. इसके [47(1)] के अंतर्गत ही परिषद के 314 निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी। |
3. अध्यक्ष के निर्वाचित होने (अध्यक्ष के रूप में) के 2 वर्षों के पश्चात् ही प्रत्यावर्तन की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है [47(1)(i)] |
4. यदि टाई निर्वाचन में आधे से अधिक समय शेष है, तो अध्यक्ष के कार्यकाल में एक बार ही प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जा सकती है [47(1)(i)] |
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