1. राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा। |
2. शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है। |
3. राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। |
4. शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। |
A) कूटः 1, 2 और 3
B) 1, 3 और 4
C) 1, 2 और 4
D) 1, 2, 3 और 4
Correct Answer: B
Solution :
व्याख्या-संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 159 में दिया गया है न कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है।You need to login to perform this action.
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