सूची I | सूची II | ||
A. | अनुच्छेद -14 | 1. | राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंष, जाति, लिंग, जन्मस्थान या अनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। |
B. | अनुच्छेद-15 | 2. | राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। |
C. | अनुच्छेद-16 | 3. | अस्पृष्यता का अन्त किया जाता है और उसकी किसी भी रुप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। |
D. | अनुच्छेद-17 | 4. | राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। |
A) A-2, B-1, C-4, D-3
B) A-3, B-4, C-1, D-2
C) A-2, B-3, C-4, D-1
D) A-4, B-3, C-2, D-1
Correct Answer: A
Solution :
व्याख्या - संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार वर्णित है। इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है।भारत के संविधान के अनुच्छेद | उपबन्ध | ||
[a] | अनुच्छेद -14 | 1. | राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। |
[b] | अनुच्छेद-15 | 2. | राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। |
[c] | अनुच्छेद-16 | 3. | राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। |
[d] | अनुच्छेद-17 | 4. | अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है और उसकी किसी भी रुप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। |
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