1. उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। |
2. उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है, तो इसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती। |
3. उपभोक्ता की मुत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही चुनिएः |
A) केवल 1
B) केवल 1 और 2
C) केवल 1 और 3
D) 1, 2 और 3
Correct Answer: C
Solution :
व्याख्या-उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को भारत सरकार द्वारा 24 दिसम्बर, 1986 को पारित किया गया था। इसके अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों का हनन होने पर उपभोक्ता नाममात्र का शुल्क जमा कर अपनी शिकायत उपभोक्ता संरक्षण विभाग में दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज कराने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि स्वयं उपभोक्तं ही अपनी शिकायत दर्ज कराये इसके स्थान पर कोई संगठन या कोई अन्य सदस्य भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्तओं को यह भी अधिकार है कि खाद्य पदार्थ क्रय करने से पहले जाँच के लिए नमूने भी ले सकता है।You need to login to perform this action.
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